खुर्शीद खान
सुलतानपुर।जिलाधिकारी हरेन्द्रवीर सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जनपद सुलतानपुर को 02 अक्टूबर 2018 तक खुले में शौच से मुक्त कराया जाना है। उन्होंने जनपद के समस्त कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ समस्त कार्यरत कार्मिकों को शौचालय का निर्माण कराकर प्रयोग करने एवं शौचालय की फोटोग्राफ्स व आधार कार्ड की छायाप्रति एक सप्ताह के अन्दर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय के कक्ष संख्या 18 में बने ओ.डी.एफ. वार रूम में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि शौचालयों की फोटोग्राफ्स व आधार कार्ड भारत सरकार की बेवसाईट पर अपलोड किया जायेगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी कार्मिक द्वारा शौचालय का प्रयोग नहीं किया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 268, 269, 270, 277, 278 व 294 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
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