Type Here to Get Search Results !

Bottom Ad

सुल्तानपुर:दुष्कर्म व अपहरण के अलग-अलग मामलो में आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज


खुर्शीद खान 
सुलतानपुर। दुष्कर्म व अपहरण के अलग-अलग मामलो में सगे भाइयों समेत चार आरोपियों की तरफ से जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी पेश की गयी। जिसे जनपद न्यायाधीश प्रमोद कुमार ने सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया है।
पहला मामला 
मोतिगरपुर थाना क्षेत्र का है। इसी क्षेत्र के छिदवारी गांव निवासी राजेश कुमार उर्फ बब्बना के खिलाफ अभियोगी ने बीते 30 अप्रैल की घटना बताते हुए अपनी बेटी को भगा ले जाने एवं उसके साथ जबरन दुष्कर्म के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया। इसी मामले में आरोपी राजेश की तरफ से जिला जज की अदालत में सुनवाई चली।
 दूसरा मामला 
अमेठी थाना क्षेत्र के हरदेव नगर मजरे खेरौना गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वालेे दिनेश तिवारी ने बीते 30 जुलाई की घटना बताते हुए अपने बेटे सौरभ तिवारी को केनरा बैंक की एटीएम शाखा कस्बा अमेठी में गये होने के दौरान उसे स्कार्पियो सवार बदमाशो के जरिए अपहरण कर ले जाने के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया। इसी मामले में प्रकाश में आये आरोपी संदीप तिवारी उर्फ डब्लू निवासी पीठी पट्टी छतरपुर थाना अंतू जिला प्रतापगढ़ व सगे भाई यशस्वी तिवारी उर्फ उत्तम व मनश्वी तिवारी उर्फ ध्रुव निवासीगण वासूपुर पहाड़पुर थाना सांगीपुर प्रतापगढ़ की तरफ से जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी पेश की गयी। दोनों मामलों में जमानत पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के तर्कों को निराधार बताते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता शुकदेव यादव ने जमानत पर विरोध जताया। तत्पश्चात जनपद न्यायाधीश ने आरोपियों की जमानत खारिज कर दी।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Top Post Ad



 




Below Post Ad

5/vgrid/खबरे