सत्येन्द्र खरे
कौशांबी : अपर जनपद सत्र न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम अनुपम कुमार ने तीन वर्ष पूर्व किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई की। आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर उसे 12 वर्ष की कैद व 30 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार सरायअकिल थाना क्षेत्र विरनेर गांव के एक व्यक्ति ने गांव के ही विनोद कुमार पुत्र अमृत लाल के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी नाबालिक पुत्री 12 अप्रैल 2014 को शौच के लिए खेत की ओर गई थी। जिसे विनोद कुमार बहला फुसला कर भाग ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कुछ दिनों बाद किशोरी को सरायअकिल चौराहे से बरामद किया और चिकित्सी परीक्षण कराने के बाद न्यायालय में कलम बंद बयान कराया। किशोरी ने अपने बयान में विनोद का नाम प्रकाश में लाया। इसके साथ ही उसने दुष्कर्म की भी बात कही। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मामले का विचारण विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत में चला। शासकीय अधिवक्ता ने अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह पेश किया। गुरुवार को मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन की और से जिला शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार यादव ने बहस की। उभय पक्षों को सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के परिसीलन के बाद न्यायालय ने आरोपी को दुष्कर्म का दोषी पाया। जिसके बाद न्यायालय ने विनोद कुमार को 12 वर्ष की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट मोहर्रिर नंद किशोर सचान ने सजावी वारंट बनाकर अभियुक्त को जेल भेज दिया।
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