अमरजीत सिंह
फैजाबाद: पेराई सत्र 2017-18के लिए गन्ना समितियों का सदस्य बनने के लिए गन्ना आयुक्त ने 15 सितंबर तक अंतिम तिथि निर्धारित की है जिला गन्ना अधिकारी हेमराज सिंह ने बताया कि यदि कृषकों का बेसिक कोटा चीनी मिल की निर्धारित आवश्यकता से कम है तो इस अंतर की मात्रा को अतिरिक्त सट्टा से पूरा किया जाएगा
इसके लिए सामान्य कृषकों से 2 रुपये, लघु एवं सीमांत कृषकों से 1 रुपये तथा अनुसूचित जाति/जनजाति कृषकों से 50 पैसा प्रति कुंटल की दर से जमानत राशि जमा कराई जाएगी अथवा गन्ना आपूर्ति की प्रथम पर्ची के गन्ना मूल्य से वसूल की जाएगी। अतिरिक्त सट्टा के लिए कृषकों के प्रार्थना पत्र 15 अक्टूबर तक लिए जाएंगे
उन्होंने बताया कि हर बार पर्ची की समस्या को लेकर किसानों को भटकना पड़ता है और अपना गन्ना औने-पौने दामों में बेचना पड़ता है इससे निजात के लिए इस बार विशेष व्यवस्था की गयी है बेसिक कोटा के अतिरिक्त कृषक कितना गन्ना मिल को अधिक आपूर्ति करना चाहता है, का कृषक से मांग पत्र लिया जाएगा। बताया कि आगामी 20 सितंबर से 5 अक्टूबर तक गन्ना समितियों पर सट्टा प्रदर्शन मेला भी लगाया जाएगा
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