चरवा थाना क्षेत्र में जुलाई 2016 में किशोरी के साथ हुई थी घटना
सत्येंद्र खरे
कौशांबी : अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनुपम कुमार ने सवा साल पहले घर में सो रही किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए उसे 11 साल की कैद व 25 हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई।
शासकीय अधिवक्ता घनश्याम कुमार के अनुसार चरवा थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी जुलाई 2016 में घर के अंदर अकेली सो रही थी। इसी दौरान उसके पड़ोस में रहने वाला राजेश पासी पुत्र छोटकू उसके घर में छत के रास्ते आ गया। सोती किशोरी को दबोचकर उसके साथ दुष्कर्म कर दिया और मौके से फरार हो गया। पीड़िता ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। जिसके बाद पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने पीड़िता का न्यायालय में बयान कराया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना शुरू कर दी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले का विचारण विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम की अदालत में चला। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने पांच गवाहों को पेश किया। मामले में शनिवार को अंतिम सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन के बाद न्यायालय ने आरोपी राजेश पासी को दोषी पाया और उसे सजा सुना दी। न्यायालय का फैसला आने के बाद कोर्ट मोहर्रिर नंद किशोर सचान ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
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