सुलतानपुर। पुलिस टीम पर जानलेवा हमले व सरकारी वाहनों को जलाने समेत अन्य आरोपों में आरोपी मुलायम यादव की तरफ से एसीजेएम चतुर्थ की अदालत में जमानत अर्जी पेश की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश मनीष निगम ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
मामला जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के बहाऊद्दीनपुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले आरोपी मुलायम यादव उर्फ महेश के खिलाफ भीड़ के साथ बल्बा करने, सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी वाहनों को जलाने, जानलेवा हमला करने समेत अन्य गम्भीर आरोप है। इसी मामले में आरोपी मुलायम यादव ने एसीजेएम के अदालत में आत्मसमर्पण किया। जिसकी तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी को न्यायाधीश मनीष निगम ने उसके खिलाफ लगे आरोपों को अत्यंत गम्भीर मानते हुए खारिज कर दिया है।
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