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सबूतों के अभाव में दिन-दहाड़े हुए शहाबुद्दीन मर्डर में पिता-पुत्र समेत तीन आरोपी बरी


खुर्शीद खां 
 सुलतानपुर।। दिन-दहाड़े हुए शहाबुद्दीन मर्डर केस में जिला एवं सत्र न्यायालय ने सबूतों के अभाव में पिता-पुत्र समेत तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। मामला कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के घरहाकला का है। जहां के रहने वाले निजामुद्दीन ने तीन मार्च 2004 की सुबह हुई घटना का जिक्र करते हुए मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक वह घटना के समय अपने भाई शहाबुद्दीन व अन्य परिवारी जनों के साथ छत पर बैठकर चाय पी रहा था। इसी दौरान आरोपीगण इसरार अहमद, फैयाज, इफ्तिखार उर्फ पिंटू, मो. अतीक- डिहवा, फिरोज उर्फ जलीश व उसके पिता निसार एकराय होकर आए और मकान के कोने को उखाड़ने लगे। मना करने पर लिए असलहों  से फायरिंग शुरू कर दी।फायरिंग में गोली लगने से शहाबुद्दीन की मौत हो गई। इस मामले में सभी आरोपियों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और आरोप पत्र भी दाखिल हुआ। मामले का विचारण जिला जज की अदालत में चल रहा था। मालूम हो कि आरोपी इसरार व फैयाज की मृत्यु हो गयी। जबकि किशोर रहे इफ्तिखार का मामला  जुबिनाईल बोर्ड के सुपुर्द कर दिया गया। शेष तीन आरोपियों के खिलाफ चल रहे विचारण के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने वादी एवं अन्य गवाहो को परीक्षित कराया।वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता अमित पांडेय ने अपने साक्ष्यो एवं तर्को को पेश किया।तत्पश्चात अभियोजन गवाहों को अविश्वसनीय मानते हुए जिला न्यायाधीश प्रमोद कुमार ने साक्ष्य के आभाव में आरोपी अतीक, निसार व फिरोज उर्फ जलीश को बरी कर दिया है।

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