प्रतापगढ । उपभोक्ता संरक्षण फोरम के वारिष्ठ सदस्य तौफीक अहमद ने अतुल श्रीवास्तव निवासी मालनी इण्टर कालेज कटरा रोड द्वारा इजराय प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए विपक्षी दशमेश मोबाइल शांप नोकिया निर्मल पैलेस के विरूध रिकबरी वारंट (आरसी) जारी किया ।परिवादी ने विपक्षी के यहॉ से 19 जुलाई 2011 को नोकिया मोबाइल 8300/ रुपया मे क्रय किया जिसके बाद कठिनाई आने लगी विपक्षी द्वारा शिकायत के बावजूद न तो बदला गया न ठीक किया गया तब परिवादी ने परिवाद प्रस्तुत किया, जिसमें 18 जुलाई 2013 को 8300/ रुपया मय 9% ब्याज के साथ व पॉच हजार रुपया अतिरिक्त तथा 3000 / रुपया वाद व्यय देने का आदेश हुआ । विपक्षी द्वारा अादेश का अनुपालन नही किया गया । इसी के साथ एक अन्य वाद में वारिष्ठ सदस्य तौफिक अहमद ने परिवादी सूर्य कुमार मिश्र निवासी ग्राम थरिया, रानीगंज की इजराय की सुनवाई करते हुए विपक्षी अधिशाषी अभियन्ता विद्युत खण्ड प्रतापगढ को न्यायलय के आदेश का अनुपालन न करने पर उनके विरूध आरसी किया । परिवादी ने एलटी लाइन कनेक्शन हेतु शुल्क जमा किया था विपक्षी द्वारा परिवादी को कनेक्शन नही दिया गया और विद्युत बिल भेजने लगा ।तब परिवादी ने वाद दायर किया जिसमे आदेश हुआ कि विपक्षी परिवादी का बिल निरस्त करते हुए 30 दिन के भीतर भौतिक रुप से कनेक्शन मुहैया कराए साथ ही 5000/ हजार रुपया क्षतिपूर्ति व 3000/ रूपया वाद व्यय भी अदा करे, किन्तु विपक्षी ने आदेश का अनुपालन नही किया ।
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