अमरजीत सिंह
फैजाबाद:वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लेकर व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए लगभग आधा दर्जन वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने एक कैंप का आयोजन रुदौली तहसील के सभागार में आयोजित किया जिसमें सैकड़ों व्यापारियों ने इस कैंप में शामिल होकर वाणिज्यकर के अधिकारियों से जीएसटी के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की कुछ व्यापारियों ने जीएसटी के बारे में अधिकारियों से खुलकर अपनी अपनी समस्याओं के बारे में प्रशन पूछ कर जीएसटी के बारे में जानकारियां हासिल कर राहत महसूस की।
इस कैंप में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों में ज्वाइंट कमिश्नर अनिल कुमार श्रीवास्तव असिस्टेंट कमिश्नर नीलेश सिंह असिस्टेंट कमिश्नर आलोक कुमार वाणिज्य कर अधिकारी श्याम रीत वर्मा वाणिज्य कर अधिकारी PK चौधरी एन आई सी कंप्यूटर एक्सपर्ट विवेक वर्मा आदि अधिकारी सम्मिलित हुए। इस कैंप में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल रुदौली अध्यक्ष हाजी अमानत अली ने अधिकारियों से कहा कि हम लोगों से मंडी टैक्स वसूल किया जाता है वह हमारे व्यापारियों को मंजूर नहीं है यह बात आप अपने स्तर से ऊपर तक पहुंचाइए। अब्दुल जब्बार एडवोकेट ने पेट्रोल डीजल पर जीएसटी टैक्स क्यों नहीं लगाया गया व्यापारियों की राय है कि इस पर जीएसटी लगाया जाए जिससे पेट्रोल,डीजल के दाम कम हो और आम जनता को राहत महसूस हो सके। पंकज कुमार आर्य के द्वारा पूछे गए प्रश्न कि जीएसटी में पंजीयन की क्या व्यवस्था है? के उत्तर में अधिकारियों ने बताया कि पंजीयन लेने हेतु जीएसटी के पोर्टल पर सीधे अथवा सुविधा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा 3 दिन में कोई कमी सूचित ना किए जाने पर स्वतः ऑनलाइन पंजीयन मिल जाएगा इस हेतु कोई फीस देय नहीं होगी। जीएसटी में वस्तुवार कर की दर जीएसटी काउंसलिंग द्वारा तय की जाएगी काउंसिल द्वारा अभी शून्य प्रतिशत 5 प्रतिशत 12 प्रतिशत 18 प्रतिशत 28 प्रतिशत कर दरें वर्गीकृत की गई है फराज अंसारी के द्वारा पूछे गए प्रश्न कि जीएसटी में कर का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा के उत्तर में अधिकारियों ने बताया कि कर भी ऑनलाइन ही जमा किया जाएगा केवल छोटे व्यापारी बैंक में काउंटर पर ऑनलाइन जनरेटेड चालान के द्वारा रुपया 10,000 तक कर जमा कर सकेंगे व्यापारी को कर भुगतान हेतु NEFT/ RTGS डेबिट- क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की सुविधा दी गई है शिव प्रकाश कसौधन के द्वारा पूछे गए प्रश्न कि जीएसटी में रिफंड के लिए आवेदन किस प्रकार होगा तथा उसकी समय सीमा क्या होगी के उत्तर में अधिकारियों ने बताया कि दस्तावेजी साक्ष्यो के साथ ऑन लाइन रिफंड आवेदन देना होगा कुछ मामलों में रिटर्न में रिफंड संबंधी घोषणा को ही आवेदन माना जाएगा रिफंड आवेदन के लिए समय सीमा 2 वर्ष कर दी गई है इन व्यापारियों के अतिरिक्त दर्जनों व्यापारियों ने भी प्रश्न पूछ कर जीएसटी के बारे में जानकारियां हासिल की। जीएसटी के इस कैंप में व्यापारियों में मुख्य रूप से अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल रुदौली अध्यक्ष हाजी अमानत अली ,अब्दुल जब्बार एडवोकेट,मुनव्वर अली, शिवप्रकाश कसौंधन, हनीफ अंसारी, हाजी तनवीर,डॉक्टर मुस्लिम,ग़ुलाम अंसारी,राजेंद्र सिंघ, शमीम सरिया, फराज अंसारी, अग्गू खान,सैफू,दिनेश कसौधन, दिनेश साहू, पंकज कुमार आर्य, महमूद सुहेल आदि लोग उपस्थित रहे।
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