खुर्शीद खान
सुल्तानपुर।डकैती के मामले में पड़ोसी जिले के रहने वाले चार आरोपियों की तरफ से एडीजे चतुर्थ की अदालत में जमानत अर्जी पेश की गई।जिस पर सुनवाई के पश्चात सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने सभी आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
मामला करौदीकला थाना क्षेत्र का है ।जहां पर हुई घटना का जिक्र करते हुए अभियोगी दिनेश मिश्र निवासी मेंवपुर-बरचौली ने बीते आठ जुलाई को मुकदमा दर्ज कराया।आरोप है कि वह अपनी दुकान बंद कर बाइक से घर के लिए जा रहा था ,इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने रास्ते में उसे रोक कर उसका लैपटॉप, 11 हजार नगदी व अन्य सामान लूट लिए। मामले में अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। तफ्तीश के दौरान आरोपी विनेश यादव ,मोहम्मद आरिफ निवासीगण अतरौरा, सुरजीत यादव निवासी पकड़ी थाना क्षेत्र सराय ख्वाजा व पवन सिंह निवासी शेखपुर-खुटहन जिला जौनपुर का नाम प्रकाश में आया।जिन्हें जेल भेजने की कार्यवाही की गई। इन्हीं आरोपियों की तरफ से एडीजे चतुर्थ की अदालत में जमानत अर्जी पेश की गई। जिस पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया, वही शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र सिंह ने आरोपियों को जमानत पर छूटने से पुनः अपराध होने का तर्क रखा।दोनों पक्षो को सुनने के पश्चात अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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