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सुल्तानपुर: दहेज़ हत्या आरोपी पति को दस साल की सज़ा



खुर्शीद खान 
सुल्तानपुर। मोटर साइकिल की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या करने के मामले में आरोपी पति को एडीजे चतुर्थ विनय कुमार सिंह की अदालत ने दोषी करार दिया है। जिसे दस वर्ष के कठोर करावास एवं सात हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई गयी। जबकि साक्ष्य के अभाव में सास-ससुर को अदालत ने बरी कर दिया है। मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र के मौहाड़ा मजरे सरवन गांव का है। जहां के रहने वाले जितेन्द्र निषाद उर्फ करिया के साथ अभियोगी रामप्रताप निवासी कुछमुछ थाना कोतवाली देहात ने अपनी बेटी अनीता का विवाह सम्पन्न कराया था। आरोप के मुताबिक पति जितेन्द्र निषाद, सास प्रेमपति उर्फ घुग्घा व सुसर पतिराज ने दहेज में मोटर साइकिल की मांग न पूरी होने पर 03 अक्टूबर 2011 को अनीता को मार डाला और शव को रस्सी से लटका दिया। इस मामले का विचारण एडीजे चतुर्थ की अदालत में चल रहा था। जिस पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दो गवाहों को पेश किया। वहीं शासकीय अधिवक्ता रमेशचंद्र सिंह ने छह गवाहो को परिक्षित कराया। तत्पश्चात सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने आरोपी सास-ससुर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। जबकि पति को दोषी ठहराते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास एवं सात हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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