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कौशांबी:छेड़खानी के मामले में दो साल की सजा पांच हजार जुर्माना


कौशांबी : त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश दिनेशपाल यादव ने सात वर्ष पूर्व विवाहिता के साथ छेड़खानी के आरोपी को दो वर्ष की कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। 
      शासकीय अधिवक्ता त्रिलोकी चंद्र केसरवानी ने बताया कि आरोपी शियाराम उर्फ बंशी निवासी भदवां ने गांव की एक विवाहिता के साथ करीब सात साल पहले गांव की ही एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। जिसमें पीड़िता ने कोखराज पुलिस को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले का विचारण त्वरित न्यायालय में चला। अभियोजन की ओर से कुल पांच गवाहों को पेश किया गया। शनिवार को मामले की सुनवाई हुई। उभय पक्षों को सुनने व पत्रावली में उलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन के बाद न्यायालय ने आरोपी शियराम पर आरोप सिद्ध पाया। जिसके उसे दो वर्ष की कैद व पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुना दी। अर्थदंड न जमा होने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा होगी।

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