सुलतानपुर. आमतौर से छपास रोग से ग्रस्त और सेटिंग-गेटिंग कर मीडिया के माध्यम से सुर्ख़ियों में बने रहने वाले कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष एवं जन सूचना अधिकार टास्क फोर्स के चेयरमैन मो. जमा खां एक बार फिर सुर्ख़ियों में आ गए हैं। लेकिन इस बार की उनकी सुर्खी उनके काले कारनामों की है। एक बाइक के फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने के मामले में उनके खिलाफ एसीजेएम पंचम की अदालत में मुकदमा दर्ज कराने को लेकर एप्लीकेशन पड़ी है।
कांग्रेसी नेता की कूरेभार थाने में मौजूदा टीवीएस एजेंसी से जुड़ा मामला
मामला कूरेभार थाना क्षेत्र अन्तर्गत स्थित टीवीएस एजेंसी न्यू गोमती आॅटो मोबाइल सेऊर मोड़ से जुड़ा है। जहां से अभियोगी राम पियारे निवासी गणेशपुर थाना कुमारगंज जनपद फैजाबाद ने 1 जुलाई 2014 को एक टीवीएस मोटरसाइकिल खरीदी थी। आरोप है के बाइक खरीदते समय एजेंसी के प्रोपराइटर कांग्रेसी नेता जमा खां ने राम पियारे से अपने माध्यम से ही बीमा व पंजीयन कराने की बात कही थी। अभियोगी ने इनकी एजेंसी के माध्यम से फाइनेंस भी कराया था, जिसकी सभी किश्ते अदा करने के बाद प्रोपराइटर जमा खां से अपने कागजात मांगे तो उनके जरिये एआरटीओ कार्यालय से जारी बताते हुए पंजीयन प्रमाणपत्र थमा दिया गया।
जनसूचना से लगा पता एआरटीओ कार्यालय में नहीं है रजिस्ट्रेशन
हाल में ही राम पियारे को पता चला कि उसके मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन एआरटीओ कार्यालय में दर्ज ही नहीं है। इस संबंध में एआरटीओ कार्यालय से जनसूचना भी मांगी गई उसमें भी यह बात सही निकली। राम पियारे ने कांग्रेसी नेता व बाइक एजेंसी के प्रोपराइटर जमा खां के खिलाफ फर्जी, कूटरचित प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने समेत अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए एसीजेएम पंचम की अदालत में मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर अर्जी दी है।
6 सितम्बर को पेश होगी आख्या रिपोर्ट
अभियोगी के अधिवक्ता विजय नारायण मिश्र ने अदालत से इस संबंध में आख्या तलब कर कार्यवाही की मांग की। जिस पर प्रभारी न्यायाधीश पूनम निगम ने आगामी 6 सितम्बर के लिए कूरेभार थानाध्यक्ष से आख्या तलब की है।
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