सतेन्द्र खरे
कौशांबी : अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम दिनेश पाल यादव ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की 80 फीसद धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
करारी थाना क्षेत्र की महिला ने 12 मार्च 2013 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह खेत में काम कर रही थी। उसी दौरान उसकी बेटी उसकी मदद के लिए खेत आ रही थी। उसी दौरान गांव के मोहम्मद पुत्र जहूर आ गया। रास्ते में किशोरी को रोकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। किशोरी के शोर मचाने पर आस-पास के लोग मौके पर आ गया। उनको देखकर मोहम्मद फरार हो गया। पुलिस ने महिला की तहरीर पर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। शासकीय अधिवक्ता त्रिलोकी चंद्र केसरवानी की जिरह, पत्रावली में उपलब्ध सक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को पांच साल की सजा व दस हजार रुपये का अर्थडंड लगाया। न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी आदेश दिया कि आरोपी द्वारा जेल में बिताया समय सजा से घटा दी जाएगी। साथ ही अर्थदंड की 80 फीसद धनराशि पीड़िता को देने की आदेश दिया।
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