सुलतानपुर । जिलाधिकारी हरेन्द्रवीर सिंह ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत संचालित उचित दर की दुकानों का अधिक से अधिक निरीक्षण किया जाय तथा अनियमितता पाये जाने पर दुकान निलम्बित करते हुये सम्बन्धित के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करायी जाय। जिलाधिकारी आज कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जिला स्तरीय उचित दर दुकान सतर्कता समिति की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।
जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक में पाया कि अप्रैल 2017 से अब तक 501 उचित दर की दुकानों का निरीक्षण कराया गया तथा अनियमितता पाये जाने पर 12 उचित दर की दुकानें निलम्बित एवं 22 उचित दर की दुकानें निरस्त करते हुये तीन व्यक्तियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करायी गयी। जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक में पाया कि जनपद में कुल 50 उचित दर की दुकानें रिक्त थीं जिनमें से 16 का चयन हो गया है। अवशेष 34 दुकानों का चयन यथाशीद्य्र कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने समीक्षा में पाया कि जनपद के नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत 19769 एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत 377736 राशन कार्डों का चयन कर लिया गया है। जनपद में आधार फीडिंग का प्रतिशत 80.37 है। जिसमें नगरीय क्षेत्रो में कुल 94.30 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 79.64 प्रतिशत है। अब तक युनिटों में आधार दर्ज कराये जाने का कार्य 24.58 प्रतिशत हुआ है। जिलाधिकारी ने जिलापूर्ति अधिकारी को 31 अक्टूबर तक शतप्रतिशत आधार फीडिंग कराये जाने के निर्देश दिये।
बैठक का संचालन करते हुये जिलापूर्ति अधिकारी संजय कुमार प्रसाद ने बताया कि नगरीय क्षेत्र की समस्त 59 उचित दर दुकानों पर ई.पी.ओ.एस. मशीन स्थापित की जा चुकी है। जिसके माध्यम से कार्ड धारकों में आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में अपर जिलाधिकारी (वि.रा.) नामित हैं। जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद में 1079 उचित दर की दुकानों का घर-घर जाकर सत्यापन कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिसमें अन्त्योदय योजनार्न्तगत 729 एवं पात्र गृहस्थी योजनान्तर्गत 18760 राशन कार्ड अपात्र पाये गये हैं। अपात्र पाये गये राशन कार्डों के सापेक्ष अन्त्योदय योजना एवं पात्र गृहस्थी योजना अन्तर्गत पात्रों का चयन किया गया है।
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