अमरजीत सिंह
फैजाबाद:रौनाही थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पिलखावां में स्थित उ0 मा0 विद्यालय मोहरकली बनाम बैंक ऑफ़ बड़ौदा मामले में जिला मजिस्ट्रेट न्यायलय ने प्रबंधक के विरुद्ध 26 लाख से अधिक रुपयों के लोन में रिकवरी का नोटिस जारी किया है इसके लिये 8 सितम्बर 2017 तक का समय दिया गया है समय से रिकवरी न होने पर गारंटी में अनुबंधित भूमि को बैंक के पक्ष में कब्ज़ा दिलाये जाने का निर्देश न्यायलय ने दिया है जिलाधिकारी संतोष कुमार राय के न्यायलय से 23 अगस्त को जारी नकल आदेश के मुताबिक विद्यालय के प्रबंधक जय मंगल सिंह ने बैंक आफ बड़ौदा की सुचित्तागंज शाखा से व्यवसाय हेतु टर्म लोन 26 लाख 67 हजार 450 रूपये लिया था बैंक की नियमित किश्त नहीं जमा हुई तो ऋण खाता एन पी ए हो गया ऋण धारक को 8 सितम्बर तक बैंक से मिलकर पूरी धन राशि जमा करने का न्यायलय ने निर्देश दिया है समय सीमा के बाद उप-जिलाधिकारी सोहावल व थाना प्रभारी निरीक्षक रौनाही को भी न्यायलय ने आदेशित किया है कि वह लोन की गारंटी के रूप में बंधक शुदा भूमि को बैंक के पक्ष में कब्ज़ा दिलाये जिससे बैंक अपनी रिकवरी पूरी कर सके इस आशय का आदेश सोहावल तहसील प्रशासन को दिया गया है
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