पर्यावरण को हो रहा था नुकसान, उपजिलाधिकारी ने जारी किया आदेश, तय की जुर्माने की राशि
आनंद गुप्ता
पलियाकलां खीरी:पलिया में उप जिलाधिकारी कार्तिकेय सिंह समस्त क्षेत्र के किसानों को पराली न जलाने की नसीहत दी है और कहा अगर किसान पराली जलाते हुए पकड़े गए तो सरकारी नियमानुसार जुर्माना वसूला जाएगा । उपजिलाधिकारी ने यह आदेश पराली अथवा फसल अवशेष को खेतों में जलाने के कारण पर्यावरण को होने वाले नुकसान तथा भूमि की उर्वरा शक्ति के निरंतर क्षति के दृष्टिगत किया है ।
आदेश में बताया कि शासन तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पराली/फसल अवशेष खेत में जलाने पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लिया गया है इसलिए इस आदेश का पालन करना सभी को अनिवार्य है ।फिलहाल उपजिलाधिकारी के आदेश के बाद किसान काफी परेशान है ।
ज्ञात हो कि इन दिनों किसान की धान की फसल तैयार है जिसकी कटाई की जा रही है । पलिया क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की श्रेणी में आता है क्योंकि, यहां पर शारदा नदी की वजह से बाढ़ का खतरा बना रहता है ।
यहां पर बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल भी है जिसमें आसपास क्षेत्र के किसान अपना गन्ना देते हैं लेकिन, किसानों के गन्ने का भुगतान समय से नहीं हो पाता । वही उपजिलाधिकारी के फरमान ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरे खींच दी हैं ।
धान से निकलने वाला पुआल गौशाला में दे
उपजिलाधिकारी पलिया ने जारी अपने जारी आदेश में पराली जलाने वाले किसानों के ऊपर जुर्माने का चार्ट तैयार किया है और किसानों से अपील की है कि फसलों की कटाई कंबाइन हार्वेस्टर मय सुपर एम.एम.एस तथा अन्य फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों का प्रयोग अवश्य करें। साथ ही पराली/ फसल अवशेष को खेतों में ना जलाएं । धान से निकलने वाला पुआल खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी कृषि के माध्यम के समीप की गौशाला पर भी दिया जा सकता है।
किसानों पर लगने वाले जुर्माने की राशि
- दो एकड़ से कम पराली जलाने पर - 2500 रूपये ।
- दो एकड़ से लेकर पांच एकड़ जलाने पर- 5000 रूपये ।
- पांच एकड़ से अधिक रकबे की पराली जलाने पर - 15,000 रूपये ।
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