वेदव्यास त्रिपाठी
प्रतापगढ़। जनपद प्रतापगढ़ में जिन व्यक्तियों के आस-पास के क्षेत्रों में आतंक व भय व्याप्त है और उनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने अथवा साक्ष्य देने का साहस नहीं करता है ऐसे 02 व्यक्तियों को जिला मजिस्ट्रेट डा0 नितिन बंसल ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(3) के तहत जनपद की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित कर दिया है।
उन्होने थाना उदयपुर ग्राम खानीपुर के राजमणि सिंह पुत्र लहरी सिंह व थाना सांगीपुर ग्राम देवीगढ़ नेवादा के पवन कुमार पुत्र देवतादीन सरोज को जनपद की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित कर दिया है।
एक टिप्पणी भेजें
0 टिप्पणियाँ