13, 21 व 27 नवंबर को विशेष तिथियों पर बूथों पर जाएं : जिला निर्वाचन अधिकारी
ए. आर. उस्मानी
गोण्डा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में चल रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में अधिवक्ताओं की भी भूमिका सुनिश्चित हो इसके लिए गुरुवार को सिविल बार एसोसिएशन के सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कण्डेय शाही ने निष्पक्ष मतदान एवं जागरूकता शिविर में अधिवक्ताओं को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई।
दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ करने के उपरान्त जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कण्डेय शाही ने अधिवक्ताओं को शपथ दिलाई कि वे लोग लोकतंत्र में पूर्ण आस्था रखते हुए अपने देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत गणराज्य की रग-रग में लोकतंत्र व्याप्त है और यही कारण है कि तमाम विविधताओं के बावजूद भी हम अपनी एकता और अखण्डता को बनाए हुए हैं।
उन्होंने आह्वान किया कि वे सब इस पुनीत कार्य में भागीदार बनें तथा स्वयं और अपने परिवार के ऐसे सदस्य जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उनका नाम जरूर जुड़ाएं।
उन्होंने अभियान के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि एक जनवरी 2022 को जिनकी उम्र 18 वर्ष की हो जाएगी, उन्हें मतदाता बनाने के लिए अभियान में विशेष फोकस किया जाएगा। इस दौरान 7, 13, 21 व 27 नवंबर को विशेष अभियान चलेगा।
सभी पोलिंग बूथ पर मतदाताओं के नाम जोड़ने व हटाने के लिए विशेष कैंप लगेंगे। युवा ऑनलाइन माध्यम से या फिर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
इस दौरान सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश कुमार मिश्र, मंत्री अनुज प्रकाश, अधिवक्ता व समाजसेविका रूचि मोदी सहित अन्य पदाधिकारी तथा अधिवक्ताबन्धु उपस्थित रहे।
30 तक कर सकते हैं दावें और आपत्तियां
जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कण्डेय शाही ने बताया कि मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन आज कर दिया गया है।
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने व नाम कटवाने के लिए दावे और आपत्तियां एक नवंबर से 30 नवंबर तक ली जाएंगी। प्राप्त दावे और आपत्तियों का निस्तारण 20 दिसंबर तक करते हुए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पांच जनवरी, 2022 को किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6 भरा जाएगा। किसी प्रवासी द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6ए, नाम कटवाने के लिए फार्म-7, मतदाता सूची में दर्ज नामों में त्रुटियां ठीक कराने के लिए फार्म-8 तथा एक निर्वाचन क्षेत्र में निवास स्थान को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कराने के लिए फार्म-8ए भरकर संबंधित पोलिंग बूथ के बूथ लेवल अधिकारी, मतदाता पंजीकरण केंद्र, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में से किसी एक जगह प्रस्तुत कर सकते हैं।
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