आलोक कुमार बर्नवाल
सन्तकबीरनगर। बेलहर थाने में सांथा विकास खंड के अतरी नानकार में एक व्यक्ति के आवास योजना में हेराफेरी करने पर सांथा बीडीओ समेत तीन के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर एस सी एसटी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
उल्लेखनीय है कि अमीन पुत्र हारील निवासी अतरी नानकार द्वारा सांथा बीडीओ प्रधान प्रतिनिधि तथा सचिव के खिलाफ 156 (3) के तहत न्यायालय में प्रतिवाद दाखिल किया गया था जिसमें यह आरोप लगा था कि मेरा नाम आवास योजना से हटाकर अपात्र व्यक्ति को आवास दे दिया गया जिसकी जानकारी मिलने के बाद पूछताछ करने पर जातिसूचक गाली देते हुए ब्लाक से डांट फटकार भगा दिया गया। जिसकी शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिससे आहत व्यक्ति ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जिसके क्रम में रविवार को बेलहर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर सतीश कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी अतरी नानकार, नरेन्द्र पाण्डेय पुत्र रामनरायन प्रधान प्रतिनिधि अतरी नानकार तथा रेनू चौधरी खण्ड विकास अधिकारी के खिलाफ मु0अ0सं0 41/2021 धारा 465,466,504,506 भादवि0 व 3(1)द,ध एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
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