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जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रत्याशियों से की आचार संहिता पालन की अपील






अवधेश तिवारी 
बलरामपुर ।। जनपद में आगामी 6 तथा 12 मई को होने वाले चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है । चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं । जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्णा करुणेश ने राजनैतिक पार्टियों से चुनाव के दौरान आचार संहिता का पालन किये जाने की अपील की है । 

                 
जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनैतिक दलों से आदर्श आचार संहिता का पालन किये जाने की अपील किया गया है । जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव को सकुशल व निष्पक्ष, सपंन्न कराने के लिये चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता को लागू किया जाता है। 


जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता को विस्तार से बताते हुये कहा कि किसी भी राजनैतिक दल का प्रत्याशी ऐसी कोई बात नहीं करेंगें जिससे विभिन्न धर्मों या समुदाय में कटुता उत्पन्न हो । किसी भी राजनैतिक दल के प्रत्याशी द्वारा अन्य प्रत्याशी के व्यक्तिगत जीवन पर आलोचना नहीं की जायेगी । किसी भी राजनैतिक दल द्वारा धर्म, जाति आदि के नाम पर वोट मांगना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा ।


 चुनाव के दौरान बिना अनुमति के कोई प्रत्याशी सभा आयोजन नहीं करेगा और न ही जुलूस निकालेगा । चुनाव के दौरान परमीशन होने के बावजूद रात 10 बजे से सुबह 06 बजे तक लाउडस्पीकर पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। किसी भी वाहन पर बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग करना आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन माना जायेगा। किसी भी राजनैतिक दल के प्रत्याशी द्वारा शराब, पैसा बाॅटना व मतदाता को लुभाना, धमकाना आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन माना जायेगा। 


किसी भी राजनैतिक पार्टी के प्रत्याशी या समर्थक द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा जिससे कि चुनाव के नियमों का उल्लघंन हो। जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त प्रत्याशी व अधिकारियों कर्मचारियों को आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की अपील की। 

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